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14 जुल॰ 2021

RGHS Rajasthan Rates I RGHS Slabs | RGHS Deduction Rajasthan Employees

 RGHS Rajasthan Rates | RGHS Rules | Rajasthan Government Health Scheme Slabs

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना - RGHS

इस लेख के द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन से करवाई जाने वाली कटौती RGHS Rajasthan  Rates । RGHS Rajasthan Slab की जानकारी दी गई है।

                                                            बजट 2021-22 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं स्वायत्तशासी बोर्ड निगम, शहरी निकाय के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना  ( Rajasthan Government Health Scheme ) लागू की है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹500000 (5  लाख ) तक का कैशलेस इलाज करवाया जा सकता है।

 RGHS योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को RGHS की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को जुलाई माह 2021 के वेतन से लगातार प्रत्येक माह कटौती करवानी होगी।

RGHS RULES
Rajasthan Govt Health Scheme

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के तहत कार्मिक को निम्नानुसार जुलाई माह 2021 के वेतन से लगातार हर माह के वेतन से कटौती करवानी होगी यदि कार्मिक इस योजना का का लाभ लेना चाहता है।

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                  Effective Salary For The Month 01.07.20211  payble on 01.08.2021

    RGHS Slab I  RGHS Rate  I  RGHS For Govt Employee I RGHS Rules
                                RGHS Deduction
 

क्रम. संख्या

          BASIC

JOINING BEFORE

01.01.2004

JOINING AFTER

01.01.2004

1

UP TO 18000

265

135

2

Above 18000       and     

UP TO 33500

440

220

3

Above 33500         and     

UP TO 54000

658

330

4

Above 54000

875

440


                                                                              1-1-2004  या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के  कार्मिक द्वारा राजस्थान  मेडीक्लेम पॉलिसी अथवा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS  दोनों में से एक का चयन कर सकता है। 1-1-2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिक राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का चयन कर सकता है।

 RGHS - Rajasthan Government Health Scheme का प्रथम चरण 01 July 2021 से आरम्भ कर दिया गया है  राज्य बीमा विभाग के आदेशानुसार मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए  I - CARD जारी करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब समस्त मेडिक्लेम लाभ RGHS कार्ड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

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